रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची में वर्षों से जमे 18 अंचलों के हल्का कर्मचारियों के तबादले के आदेश दिए हैं। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश केपी देव ने बुधवार को जमीन की जमाबंदी मामले में सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए रांची डीसी छवि रंजन को मामले में आदेश दिए. इसपर डीसी ने कहा कि तबादले के लिए विभाग की मंजूरी जरूरी है। इस पर कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को बुलाए जाने की बात कही।हालांकि, कोर्ट को जानकारी दी गई कि वे दिल्ली गए हैं।
गौरतलब है कि यह मामला रातू अंचल के एक जमीन के जमाबंदी का है जिसके लिए 2020 में आवेदन दिया गया था। इसमें याचिकाकर्ता रोहित आनंद ने जमाबंदी में देरी को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी।इधर इस मामले में सशरीर हाजिर हुए रातू सीओ प्रदीप कुमार को कोर्ट ने जमकर लताड़ा।रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि रातू अंचल में जमाबंदी के एक हजार मामले लंबित है।