रांची: राज्यसभा चुनाव मामले में झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने इस मामले में किसी भी प्रकार के कार्रवाई पर 11 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी.
दरअसल, पिसी एक्ट जोड़े जाने के आवेदन के खिलाफ एडीजी अनुराग गुप्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अनुराग गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई.
इसके साथ ही अदालत ने राज्यसभा चुनाव में अनुराग गुप्ता के खिलाफ चल रही जांच पर रोक से भी इंकार कर दिया है और राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता अनुराग गुप्ता के अधिवक्ता के द्वारा अदालत में दी गई दलीलों में कहा गया कि इलेक्शन कमिशन के निर्देश के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है.
फॉरेंसिक जांच के बाद सीडी का FSL रिपोर्ट आया
प्राथमिकी का आधार एक सीडी थी उस सीडी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी FSL रिपोर्ट आ चुकी है. इसी दौरान PC एक्ट की धाराएं जोड़ने के लिए आवेदन दे दिया गया है. वहीं, अनुराग गुप्ता के अधिवक्ता ने अदालत में बहस के दौरान कहा कि सीआरपीसी के प्रोसीजर को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया है.