झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पर 27 फरवरी को उपचुनाव के लिए मतदान है. इस तारीख तक अब किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गयी है. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इसकी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गयी थी. इसमें कहा गया था कि मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं घोषित उपचुनाव 2023 के लिए किसी प्रकार के एग्जिट पोल पर 16 फरवरी से 27 फरवरी की शाम 7 बजे तक रोक रहेगी. इस दौरान न तो कोई एग्जिट पोल कर पायेगा, न उसका प्रकाशन कर पायेगा.
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट है कि मतदान के दिन 16 फरवरी (गुरुवार) सुबह 7 बजे से 27 फरवरी (सोमवार) की शाम 7 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन में या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा.
यह भी कहा गया है कि संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति से 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा.
इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से मतदान का सर्वेक्षण नहीं करेगा. न ही ऐसे किसी सर्वे के परिणाम का इस अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन किया जायेगा. किसी भी सर्वे का किसी भी रूप में किसी भी मीडियम से प्रचार-प्रसार नहीं करने की हिदायत निर्वाचन आयोग की ओर से दी गयी है.