रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी जमानत पर जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। ममता देवी की अपील पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने ममता देवी को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें गोला गोली कांड मामले में जमानत दी है। ध्यान रहे कि उन्हें एक और मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है।
इन दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद अब ममता देवी जेल से बाहर आ जायेंगी। इस मामले में दूसरे आरोपी राजीव जायसवाल को भी हाईकोर्ट ने बेल दी है। अदालत ने जुर्माना की राशि जमा करने की शर्त पर बेल दी है. ममता देवी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने पक्ष रखा. वहीं ममता देवी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बहस की थी.