नई दिल्ली/ रांची: निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत मिली है। उन्हें बेटी की बीमारी के आधार पर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें एक महीने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। जमानत की शर्तों के मुताबिक, उन्हें दिल्ली-एनसीआर में ही रहना होगा।। वह एनसीआर से बाहर नहीं जा सकती। मनी लांडिंग के आरोप ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था और तब वह सलाखों के पीछे है।
जमानत के लिए हालांकि उन्होंने ईडी कोर्ट व झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन उन्हें निराशा हांथ लगी थी । गौरतलब है कि झारखंड में 2009-10 में मनरेगा घोटाला हुआ था। उसी मामले में मई माह में ईडी ने एक साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में छपा मारा था । रेड के दौरान 19 करोड़ 31 लाख रुपये बरामद किए गए थे।