धनबाद। झारखंड में सड़क दुर्घटना में माैत के बाद दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब आश्रित को 4 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। घायल की स्थिति में 25 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। इसकी जानकारी राज्य के संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने धनबाद के विधायक राज सिन्हा के सवाल के जवाब में दिया है। पहले मृतक के आश्रित को 25 हजार रुपये मुआवजा दिया जाता था। इसके 16 गुणा वृद्धि कर चार लाख कर दिया गया है।
प्रभारी मंत्री नहीं दे पाए थे सही जवाब
धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने सड़क दुर्घटना में माैत और घायल होने की स्थित में मुआवजा के प्रावधान पर सवाल किया था। इस सवाल पर विधायक को सदन में मौजूद सत्ता और विपक्ष के अन्य विधायकों का भी समर्थन मिला था। इन लोगों ने जब प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन के जवाब पर असंतुष्टि जताई और मिलने वाले मुआवजे को बहुत कम बताया, तो विधान सभा अध्यक्ष रविंद्र कुमार महतो ने इसे स्थगित करते हुए किसी और पूछने के कहा।
एक अप्रैल से प्रभावी होगी घोषणा
विधायक राज सिन्हा ने मंगलवार को इस सवाल को एकबार फिर अल्पसूचित प्रश्न के रूप में सदन में रखा। विधायक द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने म़तकों के स्वजनों को दिए जानेवाले मुआवजे की रकम को 25000 रूपये से बढ़ाकर चार लाख रूपये किए जाने की घोषणा की। साथ ही बताया कि घायलों को दिया जानेवाला मुआवजा में भी वृद्धि करते हुए साढ़े बारह हजार रूपये से पचास हजार रूपये करने का एलान किया। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा।

