धनबाद : भाजपा नेता सतीश सिंह हत्याकाड में जेल में बंद शूटर गाधी की जमानत अर्जी गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने खारिज कर दी।
19 अगस्त 2020 को भाजपा नेता सतीश सिंह की विकास नगर में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गाधी पांच अगस्त से जेल में बंद है।
वहीं कारोबारी संजय खेमका से 50 लाख रुपये रंगदारी मागने के मामले में भी गाधी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अधिवक्ता जयाकुमार ने गाधी की ओर से दलील पेश की। अदालत ने पुलिस से काड दैनिकी तलब करते हुए सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। गाधी को निचली अदालत ने जमानत देने से 28 अगस्त को इन्कार कर दिया था
वहीं आउटसोìसग कंपनी यूसीसी इंफ्रा में रंगदारी के लिए पोस्टरबाजी करने के मामले में भी अदालत ने पुलिस से काड दैनिकी तलब करते हुए सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।
सतीश हत्याकाड में गणेश ने दी गवाही
भाजपा नेता सतीश सिंह हत्याकाड में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दुकानदार गणेश प्रसाद ने अपना बयान दर्ज कराया। गणेश ने अपने बयान में बताया कि उसकी दुकान में लगे सीसीटीवी के फुटेज को पुलिस ने जब्त किया था। वहीं उन्होंने घटना का समर्थन किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सहदेव महतो एवं कामेश्वर प्रसाद ने प्रतिपरीक्षण किया। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश कर देते हुए आठ अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। अदालत इस मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है। अदालत में आरोपित ललन दास, राजा बाबू और उत्तम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। बादल गौतम की पेशी
