उत्तर प्रदेश के उन्नाव लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद साक्षी महाराज को गिरिडीह में क्वारैंटाइन किया गया है। साक्षी महाराज शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे थे। यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे सड़क मार्ग के जरिए शनिवार को धनबाद लौट रहे थे। इस संबंध में एसडीएम प्रेरणा दीक्षित को सूचना मिली जिसके बाद उन्होंने कुछ दूर तक साक्षी महाराज के काफिले का पीछा किया। फिर उन्होंने इस संबंध में पीरटांड थाना की पुलिस से बात की जिसके बाद सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर साक्षी महाराज को रोक लिया गया।
14 दिन तक क्वारैंटाइन में रहेंगे महाराज
बताया जा रहा है कि महाराज के काफिले को रोके जाने के बाद उन्होंने गिरिडीह प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई पर एतराज जताया। साथ ही उन्होंने खुद को जाने देने की अपील भी की। इस दौरान गिरिडीह के उपायुक्त से भी फोन पर बताचीत की बात कही जा रही है। लेकिन कहीं से भी महाराज को रियायत नहीं मिली। फिलहाल, महाराज और उनके साथ के लोगों को गिरिडीह के शांति भवन में क्वारैंटाइन किया गया है जहां उन्हें 14 दिन तक रहना होगा।
बताया जा रहा है कि रोके जाने के बाद साक्षी महाराज ने एसडीएम से कहा कि वे सड़क मार्ग से आए हैं, ऐसे में उन्हें क्वारैंटाइन में रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से निर्देश है, इसलिए उन्हें क्वारैंटाइन में जाना ही होगा।
20 जुलाई को गृह आपदा एवं प्रबंधन विभाग ने जारी किया है आदेश
बता दें कि राज्य के गृह आपदा एवं प्रबंधन विभाग ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए एसओपी जारी किया गया है। इसके तहत अब झारखंड में लौटने या आने वाले व्यक्ति को झारखंड सरकार को अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसके लिए उन्हें झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश झारखंड लौटने के पहले अपनी जानकारी सरकार को नहीं दे पाता है तो उसे झारखंड लौटने के दिन ही यह जानकारी हर हाल में देनी होगी। इसके साथ ही बाहर से लौटने वाले लोगों को 14 दिन के होम क्वारैंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है। इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा। नई गाइडलाइन 20 जुलाई से लागू है।
जिला प्रशासन को छूट देने का है अधिकार
विभाग द्वारा जारी किए गए एसओपी में कहा गया है कि हर व्यक्ति जो हवाई, रेल मार्ग या रोड से झारखंड आ रहा है या लौट रहा है वे 14 दिनों के होम क्वारैंटाइन में रहे और गाइडलाइन का पालन करें। इसके लिए जिला प्रशासन को सभी आवश्यक कार्रवाई कर इसे सुनिश्चित करना होगा। साथ ही जिला प्रशासन को अलग-अलग मामलों में बाहर से आने वाले लोगों के क्वारैंटाइन के मामले में छूट देने के निर्णय लेने का अधिकार है। ऐसे लोगों को 14 दिन के क्वारैंटाइन से छूट दिया जा सकता है। जो झारखंड के निवासी नहीं है और पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ऐसे लोग व्यापार या अपने ऑफिस के काम से एक निश्चित समय के लिए झारखंड आए हों तो ऐसे लोगों को जिला प्रशासन को आवेदन देना होगा। इसके आधार पर उन्हें उपायुक्त द्वारा छूट दी जा सकेगी।