रांची: किशोरगंज चौक के पास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी भैरव सिंह को जमानत मिल गई है। भैरव सिंह ने इस मामले में कोर्ट में सरेंडर किया था। निचली अदालत ने भैरव सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया था। भैरव सिंह के अलावा और भी कई लोगों के नाम इस केस में दर्ज हुए थे। कई लोगों को पुलिस ने जेल भेजा था। कई आरोपियों ने कोर्ट में खुद सरेंडर किया था। कई बार भैरव सिंह के जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था।
बाकी आरोपी कम ही दिन में अपनी सजा काट काट कर बाहर आ गए थे। भैरव सिंह इस काण्ड के मुख्य आरोपी बताये जा रहे थे इसलिए उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा।
4 जनवरी को हुआ था हमला
मुख्यमंत्री के काफिले की घटना के बाद 72 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर 4 जनवरी को हमला किया गया था। हमले के बाद पुलिस ने 72 लोगों को नामजद करते हुए एफआई दर्ज किया था। काफिले में आगे चलने वाले रोड ओपनिंग पायलट वाहन के शीशे को भी तोड़ दिया गया था। जिसमें सीएम सोरेन बाल-बाल बच गए थे। हमले के बाद आरोपी भैरव सिंह फरार चल रहे थे लेकिन फिर बाद में उन्होंने खुद ही सरेन्द्र कर दिया था।
ओरमांझी में लाश मिलने से था आक्रोश
घटना के मुताबिक रांची के जंगलों में एक युवती की लाश मिलने के बाद स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला कर दिया गया था। मुख्यमंत्री के काफिले पर किए गए हमले के बाद उन्हें सकुशल निकालते हुए पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी शुरू कर दी थी।

