धनबाद: कोयला सेक्टर के लिए बड़ी खबर है। 11 वां वेतन समझौता में अब इंटक जेबीसीसीआई की कमेटी में बैठ सकेगा। कोलकाता हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन को बड़ी राहत दी है।
2016 से इंटक कोल सेक्टर की पॉलिसी डिसीजन कमेटी में विवाद के कारण नहीं बैठ पा रही थी लेकिन अब न्यायालय से राहत मिली है और फिर से कोलियरी स्तर से लेकर कोल इंडिया स्तर की कमेटियों में इंटक प्रतिनिधियों को जगह मिलेगी।
बुधवार को इंटक के दुबे गुट (चंद्रशेखर दुबे) द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फेसल को बरकरार रखा गया है। सुनवाई न्यायाधीश संजय किशन कौल की खंडपीठ में हुई। इसके साथ ही जेबीसीसीआई-11 में इंटक यानी कुमार जयमंगल (अनूप सिंह) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन की एंट्री रास्ता साफ हो गया है।
राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल एस क्यू जामा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है यह मजदूरों की जीत है। फेडरेशन के अध्यक्ष विधायक कुमार जय मंगल सिंह ने कहा कि यह सच्चाई की जीत है और अब कोयला मजदूरों को उनका हक मिलेगा।