रांची: एक सप्ताह के अंदर मोरहाबादी में दुकानें खोली जायेंगी. हाइकोर्ट ने ये आदेश गुरुवार को नगर निगम को दिया. हाइकोर्ट ने मामले में दुकानों के लिए जगह व्यवस्थित करने का आदेश नगर निगम को दिया है. मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई. इसके पूर्व की सुनवाई में हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से मामले में जबाव मांगा था.
27 जनवरी को मोरहाबादी में हुई गोलीबारी के बाद से क्षेत्र में दुकानें नहीं लगायी जा रही थीं. जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से इस पर रोक लगाते हुए अन्य जगह देने की बात की गयी थी. हालांकि मामले में नगर निगम की ओर से दो जगह चिन्हित भी की गयी है. प्रार्थी पक्ष से अधिवक्ता रितु कुमार ने दलील पेश की. मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी.
मामले में मोरहाबादी दुकान संचालकों की ओर से याचिका दायर की गयी है. जिसमें कहा गया है कि बिना किसी पूर्व सूचना के ठेला खोमचा वालों को क्षेत्र से हटाया गया है. जो उनकी आजीविका का मुख्य साधन है. अदालत से आग्रह किया गया है कि जब तक उन लोगों के लिए अस्थाई दुकानों की व्यवस्था नहीं होती तब तक उन्हें वहां दुकान लगाने की अनुमति दी जाये.

