झारखंड उच्च न्यायालय ने हजारीबाग जिले में बरही निवासी दिवंगत 18वर्षीय रूपेश पांडेय हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत ने दिवंगत रूपेश पांडेय की मां उर्मिला पांडेय द्वारा दाखिल क्रिमिनल रिट पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश दिया। मृतक रूपेश की मां ने पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर यह आदेश दिया। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द इस मामले को अपने हाथों में ले कर जांच शुरू करें। साथ ही कोर्ट ने जिला प्रशासन को भी इस मामले से संबंधित दस्तावेज तुरंत सीबीआई को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि इस वर्ष 6 फरवरी को सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विर्सजन के दौरान छात्र रूपेश पांडेय की हत्या कर दी गयी। रूपरेश पांडेय 6 फरवरी 2022 को शाम अपने चाचा के साथ बरही में सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विर्सजन जुलूस को देखने गया था। उसी दौरान असलम अंसारी उर्फ पप्पू मियां के नेतृत्व में 25 लोगों की भीड़ ने रूपेश की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर बरही थाना में 27 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। 7 फरवरी को पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था।