चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार यानी 29 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की गई है। इससे पहले लालू प्रसाद की ओर से अपनी कस्टडी की अवधि को लेकर एक रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई थी और उसी दौरान जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए विशेष आग्रह किया था। अदालत ने लालू प्रसाद के आग्रह को स्वीकार करते हुए उनकी जमानत पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई होगी।
यह मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है। दरअसल इस मामले में सीबीआई की अदालत में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद की ओर से इस मामले में आधी सजा पूरी करने और कई तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है।
8 फरवरी को पूरी हो रही है आधी सजा
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में आधी सजा काटने का दावा करते हुए जमानत मांगी है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत लेने के लिए लालू प्रसाद की ओर से सजा की आधी अवधि काट लिए जाने के पूरे ब्योरे के साथ झारखंड हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर दिया है। इसमें बताया गया है कि 8 फरवरी को लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी हो रही है। दुमका कोषागार मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनायी गयी है। आधी सजा काटने पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।
अगर इस मामले में लालू को जमानत मिलती है तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे
सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनायी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू प्रसाद को आधी सजा काटने का दस्तावेज पेश करने को कहा था। इस मामले में जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद जेल से बाहर निकल जाएंगे। लालू प्रसाद यादव को 4 मामलों में सजा मिल चुकी है। इसमें से 3 मामलों (चाईबासा के दो और देवघर मामले) में उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।