डोरंडा कोषागार से 36.26 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़े मामले में दोषियों के खिलाफ सजा का एलान कर दिया गया है. सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने ज्यादातर दोषियों को चार-चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
अदालत ने जिन दोषियों को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है उनमें जगमोहन कक्कड़, मो तौहीद, आर आर सहाय, अरुण वर्मा, एस के मेहरा, ,रामा शंकर सिंह, गौरी शंकर प्रसाद , जुनूल भेंगराज और रवींद्र कुमार सिंह समेत 30 से ज्यादा लोग शामिल हैं. दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है. इस केस में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व विधायक गुलशन लाल आजमानी समेत 50 से अधिक लोगों को दोषी करार दिया है.
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