सुप्रीम कोर्ट में सहायक अभियंता नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में सरकार और जेपीएससी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि परीक्षा पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन कोर्ट के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी।
कोर्ट ने कहा कि यह मामला कई लोगों को प्रभावित करने वाला है, इसलिए कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। मामले में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है। हाई कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को खारिज कर दिया था और कहा था कि सरकार को का कभी आरक्षण देने का अधिकार है। भले ही वह नियुक्ति कानून लागू होने से पहले वर्ष की नियुक्ति क्यों नहीं हो।

