गुमला: प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार चंधरियावी की अदालत ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित घाघरा के गम्हरिया निवासी बरतु उरांव को को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये की सजा सुनाई है।
मामला 16 नवंबर 2015 शाम की है। चरवा उरांव शौच के लिए घर से बाहर निकला था। इसी दौरान बरतु उरांव ने लाठी से सर पर मार दिया। इससे चरवा उरांव बेहोश हो गया। उसे तत्काल सदर अस्पताल लोहरदगा ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने रिम्स रेफर कर दिया। रिम्स में इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र सुरेंद्र उरांव के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपित बरतु उरांव और मृतक चरवा उरांव के बीच कुछ दिन पूर्व जमीन को लेकर विवाद हुआ था।

