रांची: चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले (डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी) में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद को सोमवार को 5 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें 60 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। रांची में CBI के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया। फिलहाल लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। लालू समेत 38 दोषियों को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था।
चार मामलों में सजायाफ्ता हैं लालू प्रसाद
चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव से जुड़े झारखंड में कुल पांच मामले हैं. इनमें से चार मामलों में उन्हें पहले से सजा मिल चुकी है और इन सभी मामलों में वे जमानत पर हैं. लालू को पहले ही चाईबासा के दो मामले, देवघर व दुमका से जुड़े चारा घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. आज चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी सीबीआई की विशेष अदालत ने इन्हें सजा सुनायी. लालू प्रसाद यादव फिलहाल मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के बाद रांची के रिम्स (RIMS) में इलाजरत हैं. सजा सुनाये जाने के वक्त लालू प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए. इससे पहले लालू प्रसाद यादव काफी तनाव में थे. उनका बीपी बढ़ गया था. रिम्स के डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की थी.