रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने शेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया है. अदालत ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है. साथ ही मेंटेनबिलिटी की बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलिलों को खारिज कर दिया है. बता दें कि इस जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई है. इस मामले में राज्य सरकार, शिवशंकर शर्मा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी पक्षकार हैं.
इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में याचिका खारिज करने की मांग की थी. अब इस मामले पर 10 जून को विस्तृत सुनवाई होगी. मालूम हो कि राज्य सरकार की तरफ सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की मेंटेनेबिलिटी को लेकर याचिका दायर की गई थी. जिसमें शीर्ष अदालत ने याचिका की मेंटेनेबलिटी तय करने का अधिकार हाईकोर्ट को दिया है. अब हाईकोर्ट के इस फैसले से यह तय हो गया है कि शेल व खनन से जुड़ा मामले आगे चलेगा.