रांची: मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार और जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को अभी राहत नहीं मिल पायी है। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर मंगलवार को रांची स्थित ईडी के स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अदालत से पूजा सिंघल द्वारा ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी की मांग की गयी है और यह कॉपी नहीं मिल पाने के कारण अब इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान भी पूजा सिंघल की ओर से जमानत याचिका पर बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया था,जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। ईडी की विशेष अदालत में पूजा सिंघल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल कर कई बातों का उल्लेख किया है। पूजा सिंघल के अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी ने बताया कि समय-समय पर मनी लाउंड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेशी हो रही है।
गौरतलब है कि ईडी ने 5 मई को पूजा सिंघल और उनसे जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस मामले में सबसे पहले पूजा सिंघल के करीबी सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार किया और फिर 11 मई को पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 14 दिनों तक उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी। बाद में 25 कई को उन्हें जेल भेज दिया गया और तब से पूजा सिंघल जेल में ही बंद है।