जमशेदपुर: उलीडीह थाना अंतर्गत 10 मई 2017 को हुई विशाल सिंह हत्याकांड में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने बुधवार मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं मामले में एक आरोपी को रिहा कर दिया गया है। जबकि एक आरोपी नाबालिग है। जबकि अदालत सजा के बिंदु पर 23 नवंबर को सुनवाई करेगी। साथ ही मामले में कुल 12 लोगों की गवाही हुई थी। दोषी करार दिए गए आरोपियों में संकोसाई रोड नंबर 5 हयात नगर निवासी सोहेल हुसैन अंसारी, भोला महतो, उलीडीह निवासी राहुल कुमार गुप्ता उर्फ शोले, उत्तम महतो और कुंदन सिंह शामिल है। जिसमें कुंदन सिंह और उत्तम महतो अब भी फरार है। जिसको लेकर दोनों के खिलाफ बुधवार को अदालत से वारंट भी जारी किया गया है। सोहेल हुसैन अंसारी को बुधवार जेल भेज दिया गया है। भोला महतो और शोले पहले से ही जेल में है। मामले में रमेश कुमार वर्मा को अदालत ने रिहा कर दिया है। बताते चलें कि विशाल की हत्या 10 मई 2017 को गोली मारकर और पत्थर से सिर कूचकर कर दी गई थी। जिसके बाद घटना के संबंध में मृतक के पिता ललन सिंह ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। पिता ललन सिंह का कहना था कि घटना के दिन जब मैं मानगो सुमन होटल के पास था, तभी फोन पर किसी ने बताया कि बेटे विशाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिसके बाद मैं बाइक से खड़िया बस्ती पहुंचा तो देखा कि विशाल के दो दोस्त विकास व रौशन खड़े थे। मुझे देखते ही रोने लगे और कहा कि वो पास के झोपड़ी में शराब पी रहे थे। तभी अपराधी मोटरसाइकिल से आए और विशाल को सामने से गोली मारकर फरार हो गए।
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