सरायकेला : गम्हरिया थाना क्षेत्र में पांच साल पूर्व नौ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले पर एडीजे-वन अमित शेखर की अदालत ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया. पीड़ित बच्ची की मां ने आरोपी लादेन के खिलाफ आदित्यपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने पीड़ित बच्ची को खेलने के बहाने घर बुलाकार उसके साथ दुष्कर्म किया था.
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