जमशेदपुर: सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान व सिख नेता गुरमुख सिंह मुखे की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं एसडीजेएम कोर्ट के आदेश पर कदमा थाना की पुलिस ने शुक्रवार गुरमुख सिंह मुखे के उलीडीह कुंवर सिंह रोड स्थित घर पर इश्तहार चिपकाया है। जिसमें कहा गया है कि गुरमुख सिंह मुखे महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी हैं और उनके खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ था। गुरुमुख सिंह मुखे पर महिला के साथ अप्राकृतिक यौनाचार व दुष्कर्म का आरोप है। बावजूद इसके गुरुमुख सिंह मुखे पुलिस की पकड़ से दूर हैं। अगर गुरमुख सिंह मुखे कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। गुरमुख को अगर जमशेदपुर में हैं तो 30 दिन के अंदर और बाहर हैं तो 45 दिन के अंदर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। गुरमुख सिंह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। बताते चलें कि सीजीपीसी प्रधान बने रहते हुए विगत 5 नवंबर को कदमा थाना अंतर्गत उलियान की रहने वाली महिला की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद से मुखे फरार हैं। इस बीच जमशेदपुर कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत भी खारिज हो चुकी है। साथ ही सीजीपीसी चुनाव को लेकर मुखे ने नामांकन पत्र भी खरीदा था। जिसको लेकर कोर्ट ने मुखे को नामांकन करने के लिए एक दिन की अंतिरम राहत भी दी थी। जबकि मुखे ने सीजीपीसी चुनाव में नामांकन नहीं कर विरोधी खेमे को ललकारते हुए कहा था कि अगर वे चुनान लड़ते हैं तो जीत उन्हीं की होगी। साथ ही मुखे ने चुनावी माहौल में गिरी हुई राजनीति करने का आरोप विरोधियों पर लगाया था।
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