आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी अशोक यादव को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने उसे जमानत प्रदान कर दी. कोर्ट ने उसे 25000 रुपये के बेल बांड पर जमानत दी है. यह मामला एक नदी घाट से दूसरे नदी घाट में बालू की ढुलाई विवाद से जुड़ा है. मामले को लेकर साहिबगंज मुफ्फसिल थाना में कांड संख्या 30/ 2022 दर्ज की गई थी. मामले के सूचक पानी जहाज के कैप्टन सच्चिदानंद दास है, इनकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. घटना के संबंध में बताया जाता है कि 12 मार्च 2022 को पानी जहाज कोलकाता से मनिहारी की ओर जा रहा था. उसी दौरान पांच – छह अज्ञात लोगों ने जहाज पर फायरिंग की. गोलीबारी की घटना के बाद जहाज मालिक ने जहाज को कोलकाता की ओर लौटने को कहा. 12 मार्च 2022 की सुबह 5:30 बजे 5 – 6 लोग नाव से जहाज पर आए और पानी जहाज को समदा घाट की ओर ले जाने लगे. इसी दौरान गोलीबारी की घटना हुई. नीरज यादव को इस घटना में गोली लगी थी. प्रार्थी पर इस घटना में शामिल होने का आरोप है.
8 जुलाई 2022 को ईडी ने अवैध खनन मामले में अनुसंधान के दौरान साहिबगंज में मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा व पंकज मिश्रा के अन्य सहयोगियों व पत्थर कारोबारियों से जुड़े 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी. इस छापेमारी में ईडी ने कुल 5.32 करोड़ रुपये नकदी बरामद की थी. छापेमारी में करोड़ों के बैंकिंग लेन-देन व निवेश से संबंधित दस्तावेज भी मिले थे. इसके लिए ईडी ने विधिवत जब्ती सूची तैयार की थी. जब्ती सूची पर नियमत: गवाहों का दस्तखत होता है. ईडी के जब्ती सूची पर तब अशोक यादव ने गवाह के तौर पर अपना दस्तखत किया था.