गोड्डा: शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने पर अपने ही पिता की हत्या करने वाले सच्चिदानंद ठाकुर को जिला न्यायालय गोड्डा ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास काटनी पड़ेगी।
कोर्ट ने दोषी से मिलने वाली जुर्माने की राशि को दोषी की मां और पीड़िता बुलबुल देवी को देने का आदेश दिया है। मुफस्सिल थाने में 21 जुलाई 2020 को दर्ज एफआईआर में बुलबुल देवी ने बयान दिया था कि उनके पति कलानंद ठाकुर की हत्या उनके बेटे सच्चिदानंद ठाकुर ने कर दी है।
रात करीब 12 बजे सच्चिदानंद उठा और अपनी मां से 25 हजार रूपये मांगने लगा। रुपये नहीं देने पर वह अपनी मां के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने लगा। इसी दौरान पत्नी का बचाव करने के लिए बीच में आए कलानंद ठाकुर सच्चिदानंद को रोका तो उनसे भी हाथापाई करने लगा। इसी बीच सच्चिदानंद ने घर में रखे लोहे रॉड से अपने पिता के सिर हमला कर दिया। इस हमले से कलानंद के सिर में गहरा जख्म होने से जमीन पर गिर गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हुए लेकिन तबतक कलानंद की मौत हो चुकी थी।