सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो अब विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे। विधायकी जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा था । झारखंड हाईकोर्ट में निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा को पलट दिया गया है। पूर्व विधायक अमित महतो को निचली अदालत से 2 वर्ष की सजा मिली थी। इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गयी थी।
सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर बेंगरा की अदालत में सुनवाई की। अदालत ने निचली अदालत के 2 साल की सजा को 1 वर्ष की सजा में बदल दिया है। निचली अदालत ने दो साल की सजा दी थी जो अधिकतम सजा थी। हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। निचली अदालत के फैसले की वजह से अमित महतो की विधानसभा सदस्या निलंबित हुई थी। सजा को 1 वर्ष के जाने के बाद वह दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे।