रांची: निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें चार दिनों की रिमांड पर भेज दिया। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन के लिए ईडी ने कोर्ट से 6 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने चार दिनों की रिमांड मंजूर की। इस फैसले के बाद अब उन्हें 16 मई तक ईडी के सवालों का सामना करना होगा।
छवि रंजन की हिरासत अवधि आज खत्म हो रही थी। ऐसे में तय था कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जायेगा। पहले ही आशंका जाहिर की जा रही थी कि उन्हें छह दिनों की रिमांड पर भेजा जा सकता है। ईडी ने कोर्ट में छह दिनों की रिमांड मांगी भी लेकिन कोर्ट ने सिर्फ चार दिनों की रिमांड को मंजूरी दी है। 16 मई को छवि रंजन को फिर से कोर्ट में पेश किया जायेगा।
ईडी ने कोर्ट में छवि रंजन पर जो आरोप लगाए हैं, उनमें बताया है कि दस्तावेज में जालसाजी कर सेना के कब्जेवाली जमीन के अलावा चेशायर होम रोड और बजरा मौजा की जमीन की खरीद-बिक्री की गलत तरीके से की गयी है। प्रेम प्रकाश के माध्यम से सेना के कब्जेवाली जमीन का म्यूटेशन किया गया। इसके लिए छवि रंजन ने एक करोड़ रुपये लिए। ईडी की पूछताछ में छवि रंजन ने प्रेम प्रकाश से संबंध को सिरे से नकार दिया था। छवि रंजन पूछताछ के दौरान खुद को निर्दोष बताते रहे, कई सबूत उनके खिलाफ थे। छवि रंजन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर सारा दोष मढ़ रहे थे। छवि रंजन ने प्रेम प्रकाश से मिलने की बात से भी इनकार किया। कई सवालों के जवाब में छवि रंजन उलझ गये।