रांची: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित रूप से टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुजनाथ की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई जबकि राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा। वहीं इस मामले के याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लिये गये संज्ञान को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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