रांची: राहुल गांधी के मोदी सरनेम पर कथित टिप्पणी से जुड़े मामले में शुक्रवार को रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने सुनवाई के लिए 15 दिनों का समय मांगा। अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने कोर्ट को बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सशरीर हाजिर होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है।कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट ने आज हाजिर होने का निर्देश दिया था।गौरतलब है कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया है।जिसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी।