Tabrez Ansari Mob Lynching Case : झारखंड के झारखंड के सरायकेला कोर्ट ने चर्चित तबरेज अंसारी(Tabrez Ansari) की मौत मामले में10 दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा न करने की स्थिति में 1 महीने अतिरिक्त सजा मुकर्रर की गई है. एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए तबरेज अंसारी मौत मामले में फैसला सुनाया है.
Tabrez Ansari मौत मामले में इससे पूर्व दो आरोपी सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था. जबकि अन्य 10 आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और सुनामो प्रधान को दोषी पाया गया था. जिसपर बुधवार को फैसला सुनाते हुई न्यायालय ने सभी 10 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई है.
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