रांची: लैंड स्कैम के आरोपी कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की जमानत अर्जी पर आज शुक्रवार को सुनवाई हुई। ईडी और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अमित और दिलीप को बेल देने से इंकार करते हुए उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी है, राँची पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में दोनों अभियुक्तों ने जमानत की गुहार लगाई थी। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने पक्ष रखा। अमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने बहस की।
गौरतलब है कि ईडी ने 7 जून को कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी कोलकाता से हुई थी। रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है