रांची: अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने सोमवार को शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में टाटीसिल्वे के टाटी निवासी अजित महतो(23) को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
शादी से मुकरने के बाद पीड़िता ने उसके खिलाफ 24 अक्तूबर 2019 को टाटीसिल्वे थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के दूसरे दिन ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अजित महतो कॉल करके अपने बेडरूम में बुलाता और शारीरिक संबंध बनाता था। इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई थी। इसके बाद वह शादी से मुकर गया।