रांची के आर्मी लैंड स्कैम मामले में जेल में बंद आरोपी कारोबारी विष्णु अग्रवाल को अब जमानत नहीं मिलेगी। ईडी कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। आज ईडी कोर्ट की ओर से कारोबारी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया गया। बीते बुधवार को ईडी कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी, इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। विष्णु अग्रवाल ने ईडी कोर्ट से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की गुजारिश की थी।
न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। वे इसी दिन ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे। इस दौरान अधिकारियों के सवालों का जवाब देने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले के वे 13वें आरोपी हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के दूसरे दिन उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ भी कर चुकी है।
रांची के चेशायर होम रोड स्थिति 1 एकड़ जमीन और सिरमटोली स्थिति सेना की जमीन की मनी लॉन्ड्रिंग कर खरीददारी करने का आरोप है। ईडी ने रिमांड नोट में इस बात का जिक्र किया है कि चेशायर होम रोड की जमीन के कागजात फर्जी तरीके कोलकाता स्थित रजिस्ट्री ऑफिस में तैयार किए गये थे। जमीन की खरीददारी में मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है।