रांची: निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, उनके सीए नीरज मित्तल राम प्रकाश भाटिया जमानत अर्जी ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने खारिज कर दी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. बता दे की वीरेंद्र राम, उनके सीए नीरज मित्तल, राम प्रकाश भाटिया एवं ताराचंद के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र पूर्व में दाखिल कर दिया है.नीरज मित्तल पर टेंडर मैनेज करने के लिए कमीशन लेने और करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संलिप्त रहने का आरोप है. दिल्ली से नीरज मित्तल को गिरफ्तार किया गया था. वही राम प्रकाश भाटिया एवं ताराचंद पर वीरेंद्र राम की काली कमाई को सफेद करने का आरोप है.बता दें कि नीरज मित्तल पेशे से एक चार्टेड एकाउंटेंट हैं. यह तीनों आरोपी फिलहाल ईडी की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. इन पर निलंबित अभियंता प्रमुख के पैसों के निवेश में सहायता करने का आरोप है.
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