Shibu Soren Lokpal Case: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट मामले में सुनवाई पूरी हो गयी है। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शिबू सोरेन से जुड़ा यह मामला आय से अधिक सम्पत्ति से जुड़ा हुआ है। दरअसल लोकपाल के अधिकार क्षेत्र को लेकर शिबू सोरेन की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गयी थी। जिसमें अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी गयी है।
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में सुनवाई की गयी। शिबू सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा। जबकि लोकपाल की ओर से सॉलिसिटर जेनरल ऑफ इण्डिया तुषार मेहता ने पक्ष रखा।
बता दें, सितम्बर, 2022 में अदालत ने आय से अधिक संपति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसके बाद शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार को लेकर सीबीआई की प्रारंभिक जांच, कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी थी। आय से अधिक सम्पत्ति मामले में यह शिकायत गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने की थी। इसके बाद लोकपाल ने झामुमो सुप्रीमो के खिलाफ 5 अगस्त,, 2020 को यह कार्रवाई शुरू की थी और मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया गया है।
शिबू सोरेन दिल्ली हाई कोर्ट में कह चुके हैं कि आय से अधिक सम्पत्ति की झूठी शिकायत उनके खिलाफ की गयी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार कथित अपराध के 7 वर्ष बीत जाने के बाद किसी भी शिकायत पर जांच का अधिकार लोकपाल को नहीं है। इस केस को शिबू सोरेन ने कोर्ट में चुनौती दी है।
इसे भी पढें: पूजा सिंघल की दुर्गा पूजा जेल में ही कटेगी, अभी नहीं मिली बेल, SC में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को
Shibu Soren Lokpal Case