रांची: ईडी के समन के खिलाफ दायर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका आज हाईकोर्ट में खारिज कर दी गयी। 11 अक्टूबर के बाद आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए इसे सुनवाई के योग्य नहीं माना गया।
इस मामले में आज ईडी ने दलील पेश की। समन जारी होने के बाद दाखिल की गई थी याचिका इसे कोर्ट ने बनाया ग्राउंड है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि अगर आप किसी मामले में आरोपी नही है। आपके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है तबतक समन जारी नहीं किया जा सकता है।
ईडी की ओर से एडीशनल सॉलीसीटर जनरल ऑफ़ इंडिया एसवी राजू ने कहा कि इस केस को निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समन के मामले में फैसला ले चुकी है।
ईडी के समन को सीएम ने दी थी हाईकोर्ट में चुनौती
जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से भेजे गये समन के खिलाफ आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में 22 सितंबर को याचिका दायर की थी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी अब तक पांच बार समन कर चुका है। ईडी के समन का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक चिट्ठी लिखकर बताया था कि यह मामला अब कोर्ट में हैं। हाईकोर्ट का निर्देश आने तक इंतजार करें।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी होने के बाद ही सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी से समन वापस लेने को कहा था। उन्होंने कहा था कि हमने पहले ही अपनी संपत्ति की जानकारी दे दी हैं। अगर वह गुम हो गया है तो वे फिर से इसे उपलब्ध करा सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व अवैध खनन मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। उस दौरान वे ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और ईडी के सभी प्रश्नों का जवाब दिया था। पूछताछ के दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी ईडी को उपलब्ध कराए थे।