राजधानी रांची में ध्वनिविस्तारकों (लाउडस्पीकर) का रात में प्रयोग बंद रहेगा। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा के आदेश के बाद रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक, विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर ध्वनिविस्तरकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। लाउडस्पीकर ही नहीं, ढोल-नगाड़े तथा अन्य वाद्य-यंत्रों का प्रयोग भी इस समय सीमा में प्रतिबंधित रहेगा। इतना ही नहीं अस्पतालों के 100 मीटर दायरे को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त रखने का भी आदेश डीसी ने दिया है।
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