त्रिपुरा के सरकारी अस्पतालों के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। यह नियम में डॉक्टर्स, नर्सों, प्रयोगशाला तकनीशियनों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों पर लागू होगा। सरकारी आदेश के अनुसार ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। अस्पताल में ड्यूटी के समय सभी को ड्रेस कोड का पालन करने अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकारी आदेश यह भी कहा गया है कि ड्रेस कोड का पालन नहीं करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसा करने वालों को उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा। किसी भी हालत में अस्पताल कर्मी जींस, स्कर्ट, शॉर्ट्स और प्लाजों ड्रेस नहीं पहनेंगे। अस्पताल में गैर चिकित्सीय कार्य करने वाले कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस पहन सकते हैं। मगर उनके लिए भी जींस और टीशर्ट पर प्रतिबंध रहेगा।