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    Home»Breaking News»निलंबित IAS Pooja Singhal को SC से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर अब 14 दिसंबर को होगी सुनवाई
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    निलंबित IAS Pooja Singhal को SC से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर अब 14 दिसंबर को होगी सुनवाई

    AdminBy AdminDecember 2, 2023No Comments2 Mins Read
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    IAS pooja singhal
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    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित IAS Pooja Singhal की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. यह सुनवाई एससी के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की अदालत में हुई. मामले में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने बहस की जबकि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की तरफ से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अपना पक्ष रखा.
    सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सिंघल से जुड़े इस मामले में दो महत्वपूर्ण गवाहों के बयान निचली अदालत में दर्ज हो गया है. हालांकि एक गवाह का बयान चुनाव ड्यूटी में कार्यरत रहने की वजह से दर्ज नहीं हो पाया है. इस पर कोर्ट ने मामले में पूजा सिंघल द्वारा दर्ज जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय की.
    कोर्ट में पूजा सिंघल ने 12 अप्रैल को किया था सरेंडर 
    आपको बता दें 12 अप्रैल 2023 को पूजा सिंघल ने रांची ED की विशेष अदालत में सरेंडर किया था. जिसके बाद से वह होटवार जेल (बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार) में बंद है. राज्य के खूंटी जिला में हुए मनरेगा घोटाला केस में पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था.
    इसे भी पढें: झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानन्द भोक्ता के बेटे को लगी चपरासी की नौकरी, जानिए पूरी बात

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