झारखंड के पोड़ेयाहाट विधायक प्रदीप यादव को यौन उत्पीड़न मामले में करारा झटका लगा है। एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न मामले में घिरे प्रदीप यादव की याचिका को खारिज कर दिया है।
देवघर महिला थाने में एक महिला ने विधायक प्रदीप यादव पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया था। इस मामले की पहले एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। विधायक को जब दुमका स्पेशल कोर्ट से राहत नहीं मिली तो वह झारखंड हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे थे। यहां भी कोर्ट रिवीजन पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद प्रदीप यादव अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर उन्हें बड़ा झटका दिया है।
बता दें, प्रदीप यादव के खिलाफ यौन उत्पीड़न का यह मामला 2019 का है, जब वह बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के महासचिव थे। उसी दौरान एक पार्टी की नेत्री ने उनके ऊपर एक होटल में बुलाकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। महिला नेत्री ने विधायक पर जो आरोप लगाया था, उसकी शिकायत साइबर थाने में भी थी। जिस होटल में इस कांड की शिकायत की गयी थी, बाद में उसकी फॉरेन्सिक जांच की थी गयी थी।