झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में लैब टेक्नीशियन की 28 नियुक्तियां रद्द कर दी हैं. ये नियुक्तियां साल 2020 में की गई थी. अदालत ने कहा कि इनकी नियुक्ति गलत अहर्ता के आधार पर की गई थी. कोर्ट ने यह फैसला एक रिट याचिक पर सुनवाई करते हुए सुनाया है. नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए प्रार्थी भुवन भास्कर ने रिट याचिका दायर की थी. जिसके अनुसार लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति गलत अर्हर्ता के साथ कि गई है. इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार का निर्देश है कि स्किल टेस्ट के अंक परीक्षा में नहीं जोड़ सकते हैं. जबकि इस नियुक्ति में स्किल टेस्ट के अंक को भी जोड़ते हुए नियुक्ति की गई है. यह कहते हुए हाईकोर्ट ने 28 नियुक्तियों को रद्द कर दी और नए सिरे से भर्ती करने का आदेश दिया. इससे पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो मंगलवार को सुनाया गया.