इस वक्त झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है. दरअसल आय से अधिक संपति अर्जित करने के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी है. बता दें, दिल्ली हाइकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में झामुमो सुप्रीमो सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल द्वारा शुरू की गयी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था.
दरअसल गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन व परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए लोकपाल के यहां शिकायत दर्ज करायी थी. लोकपाल ने सीबीआइ को पीइ दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था, जिसे शिबू सोरेन ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. शिबू सोरेन की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट कल मामले की सुनवाई करेगा.
जानें क्या है पूरा मामला
बता दें, 5 अगस्त, 2020 को शिकायत दर्ज की गई थी कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने अवैध साधनों के माध्यम से अपनी आय के ज्ञात और घोषित स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिसके बाद लोकपाल की तरफ से कार्रवाई की गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट इस केस में 13 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा. जानकारी के मुताबिक झामुमो सुप्रीमो के खिलाफ करीब दो साल पहले यानी 5 अगस्त, 2020 को शिकायत दर्ज की गई थी कि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है साथ ही साथ झारखंड राज्य में सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके, आय के ज्ञात और घोषित स्रोतों और उनके नाम पर कई वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियां के अनुपात में बड़ी संपत्ति अर्जित की है. लोकपाल की पूर्ण पीठ ने 15 सितंबर, 2020 को मामले की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था. लोकपाल ने सीबीआई को जवाब की जांच करने और जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था.
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