झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री और बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी. सोमवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब अदालत क्या फैसला सुनाता है, यह देखा काफी महत्वपूर्ण होगा. दरअसल हेमंत सोरेन ने रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से देश के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, पियूष चित्रेश और श्रेय मिश्रा ने बहस की. वहीं ईडी की ओर से एएसजीआई एस वी राजू ने हेमंत सोरेन की याचिका का विरोध किया.
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