झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य की कॉन्स्टेबल नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने 15 मार्च को सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2015 में 6800 सिपाहियों की नियुक्ति हुई थी, जिसको चुनौती देते हुए याचिकाओं कोर्ट में दाखिल की गयी थीं। अदालत के इस फैसले से सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। 6800 सिपाहियों की नियुक्तियों को सुनील टुडू एवं अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। विज्ञापन संख्या 04/2015 के तहत सिपाहियों की नियुक्ति हुई थी।
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