मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। सोमवार को पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई के बाद उसे अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को दलील सुनी और फिर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की खण्डपीठ में पूजा सिंघल की बेल पर सुनवाई हुई। पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा। वहीं ED की ओर से ASG एसवी राजू ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका का विरोध किया।
बता दें कि पूजा सिंघल को 11 मई, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके पति अभिषेक झा सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम बेल पर बाहर हैं।