तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री राजा पीटर को कोर्ट से झटका लगा है। राजा पीटर की याचिका को एनआईए की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। राजा पीटर ने एनआईए के ही गवाह को गलत बताते हुए उसके विरोध में याचिका दायर की थी। लेकिन विशेष अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि राजा पीटर पूर्व विधायक रमेश सिंह मुंडा के हत्यारोपी हैं। यह घटना 9 जुलाई, 2008 की है जब पूर्व मंत्री व तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा एक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित थे। छात्रों को पुरस्कार देने के बाद जब वह संबोधित कर रहे थे, उसी समय कुंदन पाहन दस्ते के नक्सलियों द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गयी। इस फायरिंग में रमेश सिंह मुंडा, उनके दो सरकारी बॉडीगार्ड शिवनाथ मिंज और खुर्शीद आलम सहित एक छात्र रामधन पातर की मौत हो गयी थी। इस हत्याकांड के बाद जब एनआइए ने जांच शुरू की और जब कुंदन पाहन के बाद में सरेंडर किया तो पूछताछ में उसने राजा पीटर का नाम लिया था