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    Home»Breaking News»NEET Paper Leak के हंगामे के बाद केंद्र सरकार ने आधी रात में जारी किया नया कानून, जानिए Anti Paper Law की ABCD
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    NEET Paper Leak के हंगामे के बाद केंद्र सरकार ने आधी रात में जारी किया नया कानून, जानिए Anti Paper Law की ABCD

    AdminBy AdminJune 22, 2024No Comments3 Mins Read
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    देश में Anti Paper Leak Law लागू हो गया है. एंटी पेपर लीक कानून का उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी की जांच करना है. सभी सार्वजनिक परीक्षाओं में ज्यादा पारदर्शिता लाना और प्रतिस्पर्धा कर रहे युवाओं को गड़बड़ी नहीं होने के लिए आश्वस्त करना है. सरकार ने इसी साल फरवरी में नया कानून बनाया था. परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए इसमें कड़े कानून का प्रावधान है.

    पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया. सरकार ने शुक्रवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी की. सरकार ने इसी साल फरवरी में यह कानून बनाया था. इसका उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी की जांच करना है. इस कानून के मुताबिक, पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है. इसे 10 लाख रुपये जुर्माना और 5 साल की जेल तक बढ़ाया जा सकता है.

    वहीं, परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर के दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा. किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पर उसे 4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगभग 4 महीने पहले पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 को मंजूरी दी थी.

    कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी. इसमें कहा गया कि कानून के प्रावधान 21 जून से लागू हो जाएंगे. इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है. जितने भी बड़ी परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं हो और ज्यादा पारदर्शिता बनी रहे, यह आश्वस्त करना है.

    कानून के दायरे में ये परीक्षाएं

    इस कानून के दायरे में UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं आएंगी. ऐसे में आइए हम आपको समझाते हैं कि आखिर इस कानून को लाने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका परीक्षाओं पर क्या असर पड़ेगा?

    क्या है एंटी पेपर लीक कानून?

    लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 को 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था. 6 फरवरी को यह बिल लोकसभा से जबकि 9 फरवरी को यह राज्यसभा से पास हुआ. संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद 13 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी दी थीं. लोक परीक्षा कानून 2024 का मकसद सभी सार्वजनिक परीक्षाओं में ज्यादा पारदर्शिता लाना और प्रतिस्पर्धा कर रहे युवाओं को गड़बड़ी नहीं होने के लिए आश्वस्त करना है.

    Anti paper leak law

    एंटी पेपर लीक कानून की बड़ी बातें

    • पेपर लीक पर नकेल के लिए बड़ा कदम
    • कानून का नाम ‘लोक परीक्षा कानून-2024’ है
    • कानून सभी पब्लिक परीक्षाओं पर लागू होगा
    • कानून के दायरे में सभी UPSC, SCC परीक्षा
    • बैंकिंग, रेलवे, जेईई, नीट, CUET परीक्षा भी
    • केंद्र के मंत्रालयों की भर्ती परीक्षाएं भी दायरे में
    • देश में एंटी-पेपर लीक कानून लागू
    • कल रात सरकार ने अधिसूचना जारी की
    • पेपर लीक करने पर 10 साल तक की सजा
    • नए कानून में जुर्माना का भी प्रावधान
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