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    Home»झारखण्ड»रांची में आज सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा, जान लीजिये ये जरुरी बातें
    झारखण्ड

    रांची में आज सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा, जान लीजिये ये जरुरी बातें

    AdminBy AdminAugust 23, 2024Updated:August 23, 2024No Comments2 Mins Read
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    कतिपय संगठनों / दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है तथा मुख्यमंत्री आवास घेराव की संभावना है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना को लेकर निषेधाज्ञा

    ◆अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची, श्री उत्कर्ष कुमार द्वारा बि० एन० एस० एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत मोहराबादी मैदान के 500 मीटर परिधि में (मैदान को छोडकर) निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया

    ◆*यह निषेधाज्ञा दिनांक 23.08 2024 के पूर्वाहन 11.00 बजे से रात्रि-11.00 बजे तक लागू रहेगा।*

    प्राप्त सूचनानुसार कतिपय संगठनों / दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है तथा मुख्यमंत्री आवास घेराव की संभावना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, कॉके रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

    जिसे लेकर अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची श्री उत्कर्ष कुमार द्वारा बि० एन० एस० एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत मोहराबादी मैदान के 500 मीटर परिधि में (मैदान को छोडकर) निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया गया:-

    👉🏻(1) उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।

    👉🏻(2) किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

    👉🏻(3) किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

    👉🏻(4) किसी प्रकार का घरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।

    👉🏻(5) किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।

    👉🏻(6) मुखौटा आदि द्वारा चेहरे को ढक कर पहचान छिपाना।

    यह निषेधाज्ञा दिनांक 23.08 2024 के पूर्वाहन 11.00 बजे से रात्रि-11.00 बजे तक लागू रहेगा।

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