रांची: झारखंड हाई कोर्ट में छठी जेपीएससी के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की अनुशंसा पर कोर्ट ने रोक लगाने से इन्कार कर दिया। अदालत ने प्रार्थी को जेपीएससी के जवाब पर प्रतिउत्तर देने का आदेश दिया। प्रार्थी ने कट ऑफ मार्क से ज्यादा अंक लाने के बाद भी चयन नहीं होने को चुनौती दी है।
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