मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जानकारी के मुताबिक पंकज मिश्रा को साहिबगंज जिले में अवैध खनन मामले में जमानत मिली है। पंकज मिश्रा के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि तीन दिन पहले ही साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए मनी लॉउंड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि पंकज मिश्रा को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। पंकज की बेल पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि पंकज मिश्रा ने रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट से जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचका खारिज कर दी थी। जिसके बाद पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट में बेल के लिए गुहार लगायी थी। गौरतलब है कि ईडी पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है। वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी।
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