भ्रष्टाचार का मामले में आईएएस पूजा सिंघल को भले ही राहत मिल गयी है, लेकिन एक और आईएएस (निलंबित) और पूर्व उपायुक्त छविरंजन की मुश्किलें कम नहीं हुई है। चेशायर होम जमीन की खरीद-बिक्री के धोखाधड़ी मामले में तय हो गया है कि रांची के चर्चित व्यवसाई विष्णु अग्रवाल के खिलाफ PMLA एक्ट के तहत ट्रायल चलेगा। मंगलवार को रांची PMLA की विशेष कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल, प्रेम प्रकाश, पूर्व DC छवि रंजन समेत अन्य पर चार्ज फ्रेम कर दिया है। यानी अब इन सभी अभियुक्तों पर PMLA की धारा 3 एवं 4 के तहत ट्रायल चलेगा।
बता दें कि जमीन में हुए इस फर्जीवाड़े में रांची के बड़गाईं अंचल से जुड़े इस केस में ED ने रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम और प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था। इस केस में कई आरोपियों को हाईकोर्ट से बेल मिल चुकी है। विष्णु अग्रवाल भी बेल पर है।